बहराइच। यूपी के बहराइच जिले में अपनी ही नाबालिग बेटी से धमकी देकर दुष्कर्म करने वाले पिता को पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने महज तीन महीने में ही सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई है। इस मामले में आरोपी की पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। पीडि़ता का भाई भी गवाह था। आरोपी को पॉक्सो कोर्ट के जज नितिन पांडेय ने सजा सुनाई है।
मामला जिले के सुजौली थाना का है जहां नान्हू खां (40) अपनी नाबालिग बेटी को धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म करता था। इतना ही नहीं, आरोपी ने नाबालिग उम्र में ही बेटी का निकाह भी कर दिया था। बावजूद इसके वो उसे ससुराल भी नहीं भेज रहा था। इसकी जानकारी जब पीडि़त की मां को हुई तो उसने बीती 25 अगस्त को सुजौली थाने में अपने पति के खिलाफ तहरीर देकर पॉक्सो एक्ट समेत दुष्कर्म का मामला दर्ज करा दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मेडिकल टेस्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हो गई। इसके बाद पुलिस ने कम समय में ही चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो जज नितिन पांडेय ने इसे जघन्यतम अपराध मानते हुए आरोपी पिता को फांसी की सजा सुनाई। इसके साथ ही 51 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये लगातार तीसरा मामला है जब रेप के मामले में जज नितिन पांडेय ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। इससे पहले जज नितिन पांडेय ने दुधमुंही बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद मौत के मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई थी।