मुंबई। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अपने खिलाफ दर्ज मनी लान्ड्रिंग मामले को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मलिक ने याचिका में कहा है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और उन्होंने कोर्ट से रिहाई की मांग की है। गौरतलब है कि एनसीपी नेता को ईडी ने 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। उन पर दाऊद इब्राहिम के करीबी दोस्तों से संपत्ति खरीदने का आरोप है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में भी ईडी जांच कर रही है।
करोड़ों की जमीन कौडिय़ों में खरीदने को लेकर हुई गिरफ्तारी मलिक की गिरफ्तारी के बाद से प्रवर्तन निदेशालय ने पूरे मामले का पर्दाफाश किया था।बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ अवमानना मामले में सुनवाई एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दी। अवमानना याचिका एनसीबी के मुंबई जोन के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े ने दायर की है। याचिका को इस आधार पर टाल दिया गया है कि नवाब मलिक पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में हैं।